Posted by: ID on 14-09-2016 00:58
Type: Crime
उसके बाद वह प्लेटफॉर्म पर ही बाइक स्टार्ट कर उस पर बैठा और चला गया। इस बीच किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जो रेलवे के जीएम और डीआरएम तक भी पहुंचा, मगर फुटेज होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय जांच कराने की बात कह रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, वर्मा बड़ोदा में अटैच थे। हाल ही में उनका तबादला हुआ है। इसलिए वे अपनी बाइक को पार्सल से लाने के बजाय इस तरह कोच में रखकर ले आए।
तीन साल की हो सकती है सजा| रेलवे कानून के अुनसार, धारा 164 के तहत इस तरह का कृत्य अपराध है। इसमें तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना है।
पार्सल से भेजे जाते हैं वाहन, टैंक में नहीं रहता पेट्रोल| किसी भी दोपहिया वाहन को रेल से भेजने के लिए उसे पार्सल विभाग के माध्यम से पार्सल वाले डिब्बे में भेजना पड़ता है। इससे पूर्व उसके पेट्रोल टैंक को पूरा खाली करना पड़ता है, जिससे किसी आपात परिस्थिति में कुछ घटना हो तो पेट्रोल से आग नहीं भड़के। यात्री कोच में वाहन या ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना अपराध है।
अधिकारी बोले| डीआरएम मनोज शर्मा ने बताया कि यह गंभीर मामला है। मैंने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। इधर जीएम जीसी अग्रवाल ने बताया कि मुझे दिन में इस मामले की जानकारी मिली है। मैं बैठक में व्यस्त था। मैंने डीआरएम को कार्रवाई करने को कहा है।
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