Source: www.patrika.com
Posted by: Guest on 08-06-2016 07:19,
Type: New Facilities/Technology
रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक़ अब तक दिव्यांग के लिए दिक्कत यह थी कि अगर वे अकेले यात्रा करना चाहते थे, तो रेलवे उनका रियायती टिकट ही बुक नहीं करता था। इस मामले में चेन्नै हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी और अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि अगर दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी सहयोगी के साथ अकेले रेल में सफर करना चाहता है, तो रेलवे उसका रियायती टिकट बुक करने से इनकार नहीं कर सकता।